राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े : राशन कार्ड मिलने के बाद उसमें जितने सदस्य का नाम होता है, उसके अनुसार ही राशन मिलता है। अगर परिवार में नवविवाहित सदस्य आ गई है या बच्चे का जन्म हुआ है, तब इनका नाम राशन कार्ड में जुड़वाना पड़ता है। इससे राशन कार्ड में यूनिट की संख्या बढ़ेगी और उचित मूल्य की दुकान से ज्यादा राशन मिलेगा। लेकिन अधिकांश राशन कार्ड धारकों को नहीं मालूम कि नवविवाहिता या बच्चे का नाम कैसे जुड़वाएं ?
खाद्य विभाग ने राशन कार्ड से नाम हटाने और जोड़ने दोनों की सुविधा प्रदान किया है। आप निर्धारित आवेदन फॉर्म को भरकर और आवश्यक दस्तावेज जमा करके किसी भी सदस्य का नाम राशन कार्ड में शामिल/हटवा सकते है। लेकिन अधिकांश राशन कार्ड धारियों को इसकी जानकारी नहीं होने कारण इसका लाभ नहीं ले पाते है। इसलिए यहाँ हमने स्टेप by स्टेप सरल तरीके से बता रहे है कि नए सदस्य का राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े ? आप इसे ध्यान से पढ़िए।
राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े ऑनलाइन ?
- सबसे पहले राशन कार्ड में नाम जोड़ने का फॉर्म प्राप्त करें। आप यहाँ से इस फॉर्म को पीडीऍफ़ में डाउनलोड कर सकते है। या आप किसी ई मित्र, ग्राहक सेवा केंद्र या खाद्य विभाग के कार्यालय से भी ये फॉर्म ले सकते है।
- अब आवेदन फॉर्म को साफ – साफ भरें। इसमें आवेदक का नाम, राशन कार्ड नंबर, मुखिया के पिता/पति का नाम आदि विवरण भरें।
- राशन कार्ड में दर्ज पता, मोहल्ला या वार्ड का नाम, ग्राम पंचायत, तहसील और जिला का नाम भरें।
- अब जिस नए सदस्य का नाम या बच्चे का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना है, उसका विवरण निर्धारित बॉक्स में भरें।
- आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से भरने के बाद निर्धारित सभी स्थान पर आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान जरूर लगाएं।
- इस तरह तैयार किये गए आवेदन फॉर्म को ई मित्र पर जमा कर दें।
- आपके आवेदन की जाँच उपरांत नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में जुड़ जायेगा।
राशन कार्ड से नाम कैसे हटाए ?
- राशन कार्ड से नाम कटवाना है, तो सबसे पहले राशन कार्ड से नाम हटाने का एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करें
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद इसे भरना होगा। सबसे पहले member deletion details भरना होगा।
- यहाँ उस सदस्य का नाम भरें जिसका नाम राशन कार्ड से हटाना है।
- नाम भरने के बाद हटाने का कारण सेलेक्ट करें। जैसे – मृत्यु, विवाह या अन्य।
- आवेदन के साथ प्रमाण पत्र भी देना होगा। जैसे – मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र, शादी होने पर विवाह प्रमाण पत्र।
- किसी ने कारण से नाम हटाना है तब इसका पूर्ण विवरण भी आवेदन फॉर्म में देना होगा।
- सभी विवरण भरने के बाद सबसे नीचे आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाना होगा।
- राशन कार्ड से नाम हटाने का फॉर्म पूरी तरह तैयार होने के बाद इसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला खाद्य आपूर्ति विभाग में जमा कर दें।
- आपके आवेदन एवं जमा किये गए दस्तावेजों की जाँच उपरांत उस सदस्य नाम राशन कार्ड से काट दिया जायेगा।
- राशन कार्ड से ऑनलाइन नाम हटाने के लिए नजदीकी ई मित्र में जाकर आवेदन कर सकते है।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने/ हटाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
राशन कार्ड में बच्चे का नाम या किसी भी नए सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए कुछ दस्तावेज जमा करना आवश्यक है। बिना इसके आपके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा। दतावेज़ों की सूची नीचे लिस्ट में देख सकते है –
- आवेदक/मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ओर आधार कार्ड ।
- निवास प्रमाण पत्र हेतु बिजली/पानी बिल, वोटर पहचान पत्र आदि की फोटोकॉपी।
- नवविवाहिता का नाम राशन कार्ड में जोड़ने / हटाने हेतु शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की फोटोकॉपी।
- बच्चे का नाम जुड़वाने हेतु नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- जिसका नाम जोडना/ हटाना है उसका आधार कार्ड
- आवेदन फोर्म -
मोबाइल से राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े ?
देखिये राशन कार्ड में किसी भी नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए निर्धारित आवेदन फॉर्म को भरकर एवं सम्बंधित दस्तावेज के साथ कार्यालय में जमा करना होता है। इसलिए वर्तमान में मोबाइल से राशन कार्ड में नाम जोड़ने की सुविधा उपलब्ध नहीं हुआ है।
हाँ, आप नजदीकी ई मित्र केंद्र में जाकर नए सदस्य का नाम राशन में जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके लिए भी आपको निर्धारित फॉर्म एवं दस्तावेज लेकर वहां जाना होगा। आपके राज्य में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है या नहीं इसके बारे में जानने के लिए किसी भी नजदीकी ई मित्र, ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) या खाद्य विभाग के सम्बंधित अधिकारी से पूछे।
FAQ.
राशन कार्ड में नाम जोड़ने का फॉर्म कैसे मिलेगा ?
- राशन कार्ड में नाम जोड़ने का फॉर्म ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तब नजदीकी ई मित्र या खाद्य विभाग के कार्यालय से प्रिंटेड फॉर्म प्राप्त कर सकते है।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने में कितना समय लगता है ?
- आपके द्वारा निर्धारित फॉर्म एवं जरुरी दस्तावेज को जमा करने के बाद खाद्य विभाग द्वारा आवेदन की जाँच किया जायेगा। फिर 15 से 30 दिनों के भीतर नए सदस्य का नाम जुड़ जायेगा।
देश के उम्मीदवार ऑफलाइन मोड़ में कैसे आवेदन कर सकते है ?
- सबसे पहले आप अपने नजदीकी ई मित्र में जाएँ। वहां से आप आवेदन फॉर्म ले ले और आवेदन फॉर्म में दर्ज सारी जानकारी भर दे और नए सदस्य का संबंध भी साझा करे। और दस्तावेज भी जमा कर दे। आपको इसके लिए आवेदन शुल्क का भी भुगतान करना होगा। इसके बाद आप आवेदन फॉर्म को उसी ई मित्र पर जमा कर दे। और इसके बाद कर्मचारियों द्वारा आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा।
- राशन कार्ड में बच्चों के नाम जुड़वाने के लिए आपको निर्धारित आवेदन फॉर्म को भरकर जमा करना होगा। इसके साथ ही सभी डॉक्यूमेंट भी जमा करने होंगे। इसके बाद खाद्य विभाग के अधिकारी आपके आवेदन की जाँच करेगा। जाँच में आवेदन सही पाए जाने पर आपके राशन कार्ड में बच्चे का नाम जुड़ जायेगा।
- सबसे पहले राशन कार्ड में नाम जुड़वाने हेतु आवेदन पत्र फॉर्म डाउनलोड करें एवं इसे प्रिंट करें। अब फॉर्म में मुखिया का नाम, सभी सदस्यों का नाम एवं पूरा पता भरें। फॉर्म में सभी आवश्यक दस्तावेज की कॉपी अटैच करें। भरे गए फॉर्म को सभी दस्तावेज के साथ ग्राहक सेवा केंद्र या सम्बंधित विभाग में जमा करें।