राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र – जैसा कि आप सभी जानते है मूल निवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज। केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी ही राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवा सकते है। क्या आप जानतेहै मूल निवास का उपयोग किन जगहों पर किया जाता है ? जानकारी के लिए बता दें मूल निवास का उपयोग एड्रेस प्रूफ के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ लेने और अन्य सरकारी कार्यों में भी राजस्थान नागरिकों को मूल निवास की आवश्यकता पड़ती है।
राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र क्या है ?
जैसा कि हमने आपको ऊपर दी गई जानकारी में बताया है कि राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसका उपयोग मुख्यतः एड्रेस प्रूफ के लिए किया जाता है। आजकल मूल निवास की आवश्यकता बढ़ गई है। क्योंकि सरकारी या प्राइवेट दोनों प्रकार के कार्यों में मूल निवास की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और आपने अभी तक अपना राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र नहीं बनवाया है।
वे इच्छुक उम्मीदवार जो राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है उन्हें मूल निवास हेतु आवेदन करने के लिए निर्धारित पात्रता को पूरा करना होगा। इन पात्रता को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही Rajasthan Domicile Certificate 2025 बनवाने के लिए पात्र माना जाएगा। जानिए क्या है पूरी जानकारी
- आवेदक राजस्थान राज्य में पैदा हुआ हुआ और उसके माता-पिता इस राज्य के मूल निवासी हो।
- राजस्थान राज्य का कोई भी नागरिक मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।
- आवेदक या माता-पिता का राजस्थान में 10वर्ष या इससे अधिक समय से मकान हो।
- आवेदक या माता-पिता राजस्थान राज्य में 10 वर्ष या इससे अधिक समय से किराये पर रह रहे हो तो इस सम्बन्ध में आवेदक को किरायानामा प्रस्तुत करना होगा।
मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता
जानकारी के लिए बता दें आजकल समस्त सरकारी कार्यों में एवं अन्य बहुत सी जगहों पर मूल निवास की आवश्यकता होती है। यहाँ हम आपको बताएंगे राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र की आवश्यकता कहाँ पड़ सकती है। जानिये क्या है पूरी जानकारी नीचे दिए गए पॉइंट्स को पढ़कर –
- सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों को मूल निवास की आवश्यकता पड़ती है।
- स्कूल या कॉलिज में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को मूल निवास की आवश्यकता पड़ती है।
- स्कूल और विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति का आवेदन करने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
- सरकारी या प्राइवेट नौकरी दोनों में मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
- सबसे मुख्य मूल निवास प्रमाण पत्र क एड्रेस प्रूफ होता है जिसकी आवश्यकता पते के सत्य प्रमाण देने के लिए होती है।
मूल निवास बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदकों को राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेजों के आधार पर ही आवेदक फॉर्म भरकर अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते है। ये आवश्यक दस्तावेज निम्न प्रकार है –
- आधार कार्ड प्रार्थी का
- रासन कार्ड
- जन आधार कार्ड
- स्कूल का प्रमाण पत्र (मार्कशीट)
- पिताजी का आधार कार्ड
- पिताजी का पहचान पत्र (जो लगभग 10 साल पुराना हो) नही है तो पुराना मूल निवास।
- 3 पेज का आवेदन फोर्म-
- राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं ?
आप राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड़ में आवेदन फॉर्म भरकर आसानी से राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते है।
- मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान से संबंधित हेल्पलाइन नंबर का है ?
अगर आपको राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र से जुडी किसी प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त करनी हो या किसी समस्या का समाधान चाहिए या शिकायत दर्ज करानी है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर 7891091111 / 181 पर सम्पर्क कर सकते है।
- राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के दस्तावेजों की जरूरत होगी ?
आपको राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा। जिसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी जैसे – आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, यदि लड़की शादी शुदा है तो पति का मूल निवास प्रमाण पत्र, आदि।
- राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र की वैद्यता कितनी है ?
जानकारी के लिए बता दें राजस्थान मूल निवास प्रमाण की वैद्यता आजीवन होती है। मूल निवास प्रमाण पत्र केवल एक बार बनवाया जाता है।
- Rajasthan Domicile Certificate के लिए कौन अप्लाई कर सकता है ?
राजस्थान डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए राजस्थान राज्य का कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने की दोनों प्रोसेस ऑनलाइन और ऑफलाइन इस लेख में स्टेप बाय स्टेप बताई गई है।
हेल्पलाइन नंबर
जैसे कि हमने आपको इस लेख में Rajasthan Domicile Certificate Online Apply करने से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान की है। अगर आपको इन जानकारियों के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते है। इसके अतिरिक्त आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते है। आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से सहायता मिलेगी। रजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार इस हेलप्लिने नंबर 7891091111 / 181 सकते है।